गैस व पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पर प्रशासन सख्त, कालाबाजारी पर होगी कड़ी कार्रवाई

Champawat.जनपद चम्पावत में एलपीजी गैस तथा पेट्रोलियम पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने और कालाबाजारी/जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशानुसार जनपद में गैस तथा ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था की सतत निगरानी की जाएगी तथा किसी भी प्रकार की जमाखोरी अथवा ब्लैक मार्केटिंग पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार गैस तथा ईंधन की जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण हेतु संबंधित तहसीलदार, पूर्ति निरीक्षक तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गैस और ईंधन की आपूर्ति संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी संबंधित उपजिलाधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी। साथ ही जनपद में गैस व ईंधन की उपलब्धता की स्थिति के संबंध में समय-समय पर मीडिया ब्रीफिंग भी की जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी पूर्ति निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में एलपीजी गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता और वितरण व्यवस्था का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें।

पेट्रोल पंप संचालकों और गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार ईंधन की आपूर्ति बनाए रखें तथा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से उपलब्ध कराएं।
जनपद स्तर पर गैस तथा ईंधन से संबंधित किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMO) चम्पावत के माध्यम से 24×7 नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है।

किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना निम्न दूरभाष नंबरों पर दी जा सकती है—

05965-230703 (टोल फ्री 1077), 7895318895, 7579060090।

इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्रों के पूर्ति निरीक्षकों से भी संपर्क किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में एलपीजी गैस तथा ईंधन की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने जनपदवासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा गैस और ईंधन की जमाखोरी या कालाबाजारी की सूचना तत्काल प्रशासन को दें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अनावश्यक भंडारण या कालाबाजारी की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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