चंपावत
*”मा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का चम्पावत को संबल: 06 लाभार्थियों के लिए 1.85 लाख की आर्थिक सहायता मंजूर, सीधे खातों में पहुंचेगी राहत”*
*”जन-सेवा ही संकल्प: मा0 मुख्यमंत्री श्री धामी ने चम्पावत के 06 परिवारों को दी 1.85 लाख रुपये की त्वरित आर्थिक सहायता”*मा. मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी कल्याणकारी एवं त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के निर्देशों के क्रम में चम्पावत जनपद के विभिन्न लाभार्थियों हेतु मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से कुल 1,85,000/- रुपये (एक लाख पिछयासी हजार रुपये मात्र) की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस स्वीकृत धनराशि को जिलाधिकारी चम्पावत को प्रेषित करते हुए नियमानुसार ससमय वितरण एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने को कहा गया है।इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने बताया कि शासन से प्राप्त इस निर्देश के अनुपालन में पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी है।शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत इस स्वीकृत धनराशि का भुगतान नियमानुसार केवल उन्हीं लाभार्थियों को किया जाएगा जो सूची में शामिल हैं। इसके साथ ही प्रत्येक लाभार्थी से स्टाम्पयुक्त रसीद एवं अन्य वांछित अभिलेख प्राप्त कर जनपद स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। नियमों की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कारणवश किसी लाभार्थी को अधिकतम 3 माह के भीतर धनराशि का भुगतान नहीं हो पाता है, तो उस धनराशि का चेक या बैंक ड्राफ्ट आहरण-वितरण अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय के पक्ष में आवश्यक विवरण सहित शासन को वापस लौटा दिया जाएगा।इसके अतिरिक्त, सभी अनुदान प्राप्तकर्ताओं को सहायता राशि मिलने की तिथि से 6 माह के भीतर इसका उपयोग निर्धारित प्रयोजन हेतु करना होगा और जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र (G.F.R 19-A) प्रेषित किया जाएगा।वितरण प्रक्रिया को पूर्णतः निष्पक्ष और त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि भुगतान से पूर्व अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि लाभार्थी को चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष या किसी अन्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से ऐसी कोई सहायता प्राप्त न हुई हो। इसके लिए लाभार्थियों से एक स्व-प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। पात्रता की गहन जांच के साथ-साथ नियमानुसार आवश्यक पहचान पत्र एवं बैंक खाता संख्या प्राप्त करने के उपरांत ही सहायता राशि का हस्तांतरण एकाउंट पेयी चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही, 25,000/- रुपये से अधिक की धनराशि वाले मामलों में शासन द्वारा निर्धारित शपथ पत्र और विवाह से संबंधित प्रकरणों में उचित जांच के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध तरीके से इस कल्याणकारी राशि का वितरण सुनिश्चित करने और समस्त आवश्यक अभिलेखों को जनपद स्तर पर सुरक्षित रखते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषित करने के निर्देश जारी किए हैं।*लाभार्थियों का विवरण*1. श्री हरीश चन्द्र जोशी ग्राम बमन्यूडा, द्वियूरी, चम्पावत, 2. श्री कृष्ण कुमार ग्राम-खकोरा, चंदा रेगडू, चम्पावत, 3. श्रीमती गोविन्दी देवी ग्राम-सैनदर्क ओखलडुंगा, चम्पावत,4. श्री शेखरा नन्द ग्राम-भरौली लोहाघाट, चम्पावत,5. श्री दीपक चन्द्र जोशी ग्राम व पो०ओ०-बिरगुल, चम्पावत,6. श्रीमती माया, बडोली, चम्पावत।
kamal bhandari editor in chief ।

