ब्लू ड्रम हत्याकांड: मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला दोषी करार, अदालत ने सुनाया फैसला

🔴 ब्लू ड्रम हत्याकांड: मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला दोषी करार, अदालत ने सुनाया फैसला

मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में बड़ा फैसला, लंबी सुनवाई के बाद पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने ठहराया दोषीमेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सौरभ राजपूत हत्याकांड में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया गया है। इस मामले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। बुधवार, 30 सितंबर 2026 को अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है।⚖️ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशीमीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सजा सुनाए जाने से पहले बुधवार सुबह अदालत में दोनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने दोनों से पूछा कि क्या वे कुछ कहना चाहते हैं। इस पर दोनों आरोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया।इसके बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाया और दोनों को दोषी करार दिया।📰 क्या है पूरा ब्लू ड्रम हत्याकांड?यह मामला साल 2025 का है, जब मेरठ निवासी सौरभ राजपूत की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आरोप था कि उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।आरोपों के मुताबिक, हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में रख दिया गया। बाद में ड्रम को सीमेंट से सील कर दिया गया। इस खौफनाक वारदात के खुलासे के बाद मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं।⚖️ लंबी सुनवाई के बाद आया फैसलाइस मामले में लंबी सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और अन्य तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया।अब इस मामले में अदालत के फैसले के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं।🔴 देशभर में चर्चा में रहा था मामलाब्लू ड्रम हत्याकांड ने रिश्तों, विश्वास और अपराध को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। घटना की भयावहता के चलते यह मामला लंबे समय तक चर्चा में बना रहा। अब अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है।

kamal bhandari editor in chief .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *