जिला योजना समिति के गठन की प्रक्रिया में संशोधन

चम्पावत

*जिला योजना समिति के गठन की प्रक्रिया में संशोधन*

*11 जुलाई तक दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां, 12 जुलाई को होगी सुनवाई*जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने बताया कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना के क्रम में जनपद चम्पावत में जिला योजना समिति के गठन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इसी क्रम में शहरी विकास विभाग द्वारा नवगठित नगर पंचायत पाटी का निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरांत जिला योजना समिति की संरचना में संशोधन किया गया है।जिलाधिकारी ने बताया कि संशोधित व्यवस्था के अनुसार जिला योजना समिति के गठन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अनंतिम परिसीमन का प्रकाशन कर दिया गया है। जिला पंचायत चम्पावत के सम्पूर्ण क्षेत्र को एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है। जिला पंचायत के 15 निर्वाचित सदस्यों में से 14 सदस्य जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित किए जाएंगे।नगर निकायों के लिए भी संशोधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। इसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद टनकपुर को एक पृथक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है, जबकि नगर पालिका परिषद चम्पावत, नगर पंचायत बनबसा, नगर पालिका परिषद लोहाघाट तथा नवगठित नगर पंचायत पाटी को सम्मिलित करते हुए दूसरा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इन दोनों क्षेत्रों से कुल दो सदस्य जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित किए जाएंगे।जिलाधिकारी ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को अनंतिम परिसीमन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह 11 जुलाई 2026 तक कार्यालय समय में जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला पंचायतीराज अधिकारी कार्यालय, चम्पावत में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्त आपत्तियों पर 12 जुलाई 2026 को सुनवाई की जाएगी। इसके उपरांत जिलाधिकारी स्तर से आख्या शासन को प्रेषित की जाएगी तथा शासन स्तर पर 13 जुलाई 2026 को अंतिम परिसीमन का प्रकाशन किया जाएगा।जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने जनपदवासियों से निर्धारित समयावधि के भीतर अपने सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने का आग्रह करते हुए कहा कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

kamal bhandari editor in chief ।

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