जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत के तत्त्वावधान में “सुरक्षित बचपन अभियान”

चम्पावत ,

*जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत के तत्त्वावधान में “सुरक्षित बचपन अभियान”

के अंतर्गत विशेष साप्ताहिक जागरूकता कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ* माo राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में सोमवार को दिनांक 26.10.2026 से 31.10.2026 तक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले “सुरक्षित बचपन अभियान” के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत द्वारा विशेष साप्ताहिक जागरूकता अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया. इस महत्त्वाकांक्षी अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों के कानूनी अधिकारों, लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम 2012, इंटरनेट व सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले ऑनलाइन शोषण, साइबर अपराधों तथा दुर्व्यवहार के प्रति जागरूक व सजग बनाना है. अभियान के प्रथम दिवस पर सोमवार को केंद्रीय विद्यालय, चम्पावत में एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का गरिमामयी आयोजन किया गया.कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय न्यायिक अधिकारी एवं अन्य वक्ताओं ने विद्यार्थियों को गुड टच-बैड टच, पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों, चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं तथा निःशुल्क विधिक सहायता की विस्तृत एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान की. कार्यक्रम के अंत में बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने तथा किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्व्यवहार की स्थिति में बिना डरे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया.कार्यक्रम का शुभारंभ श्री विशाल गोयल, सिविल जज (जूनियर डिविजन), चम्पावत की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ, जिसमें जिला प्रोबेशन विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, बाल कल्याण समिति, चम्पावत से नामित अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से प्रतिभाग किया.

Kamal bhandari editor in chief.

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