उत्तराखंड में अब 27 के बजाय 28 मई को रहेगा ईद-उल-जुहा (बकरीद) का सार्वजनिक अवकाश, शासन ने जारी किया आदेश

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के त्योहार पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तिथि में बड़ा बदलाव किया है। शासन द्वारा जारी ताजा विज्ञप्ति के अनुसार, अब राज्य में 27 मई 2026 (बुधवार) के स्थान पर 28 मई 2026 (गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा मंगलवार (26 मई) को इस संबंध में आधिकारिक आदेश संख्या- 753/XXXI(15)G/2026-74(सा0)/2016 जारी कर दिया गया है।बैंक और कोषागार भी रहेंगे बंदशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881) की धारा 25 के तहत किया गया है। इसके चलते 28 मई को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ:समस्त बैंकमुख्य कोषागार (Treasury)उप-कोषागार (Sub-Treasury)भी पूरी तरह बंद रहेंगे।पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधनगौरतलब है कि शासन ने इससे पहले 24 दिसम्बर 2025 को सार्वजनिक अवकाशों की सूची (अधिसूचना संख्या- 1800) जारी की थी, जिसमें बकरीद का अवकाश 27 मई को तय किया गया था। लेकिन अब सम्यक विचारोपरांत इस तिथि को संशोधित कर 28 मई कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी विज्ञप्ति की अन्य सभी शर्तें और नियम यथावत रहेंगे।

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