जिला योजना समिति के अनन्तिम परिसीमन पर आपत्तियों की सुनवाई 12 जुलाई को*

चम्पावत

विशेष सचिव, पंचायतीराज अनुभाग-1 की अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई 2026 के क्रम में जिला योजना समिति अधिनियम-2007 एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली-2010 (यथासंशोधित) के तहत जनपद चम्पावत में जिला योजना समिति के गठन की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों तथा नामित सदस्यों की संख्या का निर्धारण करते हुए शासन द्वारा समय-सारणी जारी की गई है।इसी क्रम में नवगठित नगर पंचायत पाटी का निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरांत अपर निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनपद चम्पावत की जिला योजना समिति की संरचना में आवश्यक संशोधन किया गया है।जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने बताया कि जिला योजना समिति की संशोधित अनन्तिम संरचना के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु सुनवाई 12 जुलाई 2026 (रविवार) को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक जिला सभागार, चम्पावत में आयोजित की जाएगी।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित एवं हितबद्ध व्यक्तियों से निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अपील की है, ताकि प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया जा सके।

Kamal Bhandari editor in chief ।

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