चम्पावत ,
*वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पट्टेदार्रों/कब्जेदारों को भूमिधरि अधिकार प्रदान करने की समयावधि में विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना*
उप जिलाधिकारी चम्पावत श्री विपिन चंद्र पंत द्वारा सर्वसाधारण एवं संबंधित क्षेत्र के समस्त पट्टेदारों/कब्जेदारों को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि उत्तराखंड शासन के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पट्टेदारों/कब्जेदारों को कतिपय शर्तों के अधीन निर्धारित नजराना आदि राजकोष में जमा कराने के उपरांत भूमिधरि अधिकार प्रदान किए जाने की व्यवस्था को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष के लिए विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात, उक्त भूमियों का विनियामीकरण तत्समय प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।उन्होंने इस संबंध में तहसील चम्पावत के अंतर्गत आने वाले सभी संबंधित खातेदारों एवं कब्जेदारों को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि वे अपने क्षेत्र से संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) अथवा तहसील कार्यालय चम्पावत के भूलेख कक्ष में उपस्थित होकर इस योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्धारित अवधि का लाभ उठा सकते हैं।
kamal bhandari editor in chief.

