पोक्सो मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त

एनबीडब्ल्यू के आधार पर गिरफ्तारी के बाद अदालत ने याचिका को बताया निष्प्रभावी

चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत की अदालत में पोक्सो एक्ट से जुड़े मामले में आरोपी राहुल सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में संबंधित थाना चंपावत से आख्या तलब करते हुए अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी किया।

मामले के अनुसार राहुल सिंह (19 वर्ष), निवासी ग्राम सल्ली, थाना कोतवाली चंपावत के खिलाफ एफआईआर संख्या 16/2026 में पोक्सो एक्ट की धारा 11, 12, 22, 23 तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता आर.एस. बिष्ट ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। साथ ही अंतरिम जमानत के लिए भी अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि आरोपी राहुल सिंह को न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के अनुपालन में गिरफ्तार किया जा चुका है।

इस पर विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी हो जाने के बाद अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वतः निष्प्रभावी हो गया है। अदालत ने याचिका को निरस्त करते हुए पत्रावली को अभिलेखागार में भेजने के आदेश दिए।

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