राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से पात्र बीपीएल परिवारों को 20 हजार रुपये की मिलेगी आर्थिक सहायता*

चम्पावत,

समाज कल्याण विभाग,उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर पात्र बीपीएल परिवार को 20,000 रूपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री आर.एस. सामंत ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मृतक उत्तराखंड का निवासी तथा परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य होना आवश्यक है। मृत्यु के समय मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य तथा परिवार बीपीएल श्रेणी में होना चाहिए। पात्र परिवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत योजना का लाभ ले सकते हैं।उन्होंने बताया कि योजना के लिए मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड अथवा आय प्रमाण पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण, आवेदक का आधार कार्ड, डीबीटी सुविधा युक्त बैंक पासबुक तथा पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज आवश्यक हैं। पात्र व्यक्ति नजदीकी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के पात्र परिवारों से अपील की है कि वे योजना की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित पात्रता पूरी होने पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ अवश्य उठाएं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।उन्होंने बताया अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4093 और वेबसाइट -socialwelfare.uk. gov.inपर संपर्क किया जा सकता है।

Kamal bhandari editor in chief ।

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