अटल आवास योजना से आवासविहीन पात्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को मिलेगी आवास हेतु आर्थिक सहायता राशि*

चम्पावत,

*पर्वतीय क्षेत्रों में 1.30 लाख और मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता*समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के जरूरतमंद एवं आवासविहीन परिवारों के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति अटल आवास योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र बीपीएल लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री आर.एस. सामंत ने बताया कि योजना के अंतर्गत पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रति आवास 1,30,000 रूपए तथा मैदानी क्षेत्रों में प्रति आवास 1,20,000 रूपए तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, आवासविहीन परिवारों को अपना पक्का आवास बनाने में सहयोग प्रदान करना है।*केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान*उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पर्वतीय/हिमालयी क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकार का सामान्य फंडिंग अनुपात 90:10 है। अर्थात कुल स्वीकृत सहायता में 90 प्रतिशत केंद्र सरकार तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार का अंशदान होता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 60 प्रतिशत केंद्र सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।*योजना के लिए पात्रता*जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का उत्तराखंड का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना आवश्यक है। लाभार्थी परिवार बीपीएल श्रेणी में होना चाहिए अथवा निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। योजना के तहत ऐसे पात्र परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, जो वर्तमान में आवासविहीन हैं और जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है।इसके साथ ही आवेदक के पास आवास निर्माण के लिए स्वयं की भूमि होना आवश्यक है। आवेदक को पूर्व में किसी अन्य सरकारी आवासीय योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए।*आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज*योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थियों को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र/बीपीएल प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड, वोटर आईडी, मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, पासपोर्ट साइज फोटो तथा पूर्व में किसी आवासीय योजना का लाभ न मिलने संबंधी प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री आर.एस. सामंत ने जनपद के पात्र एवं जरूरतमंद अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों से अपील की है कि वे योजना की पात्रता की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन करें और शासन की इस लोक कल्याणकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन संख्या 1800-180-4093 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in पर भी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

kamal bhandari editor in chief ।

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