लोहाघाट वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जाँच हेतु सूचना जारी, 29 अगस्त तक साक्ष्य एवं बयान दर्ज करा सकते हैं नागरिक*

चंपावत ,

*लोहाघाट वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जाँच हेतु सूचना जारी, 29 अगस्त तक साक्ष्य एवं बयान दर्ज करा सकते हैं नागरिक*

तहसील लोहाघाट अंतर्गत ग्राम कानाकोट के पास हुए दुखद वाहन हादसे की निष्पक्ष एवं विस्तृत मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश जारी किए गए हैं। गत 20 अगस्त 2026 को सायंकाल लगभग 03:00 बजे वाहन संख्या UK-04-R-7766 (ग्राम कानाकोट, जनकाण्डे से लोहाघाट की ओर आते समय) अनियंत्रित होकर लगभग 80 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में वाहन में सवार दोनों व्यक्तियों को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था।उक्त दुर्घटना के कारणों की जांच किए जाने के लिए जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट, लोहाघाट को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जाँच प्रक्रिया को पारदर्शिता से पूर्ण करने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट लोहाघाट श्रीमती नीतू डांगर द्वारा आम जनमानस एवं संबंधित पक्षों के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।उन्होंने समस्त सम्बद्ध/असम्बद्ध पक्षों को सूचित किया गया है कि जो भी व्यक्ति उक्त दुर्घटना के संबंध में कोई भी लिखित या मौखिक साक्ष्य अथवा सूचना प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे दिनांक 29 अगस्त 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे के मध्य उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय/कार्यालय लोहाघाट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करा सकते हैं।

kamal bhandari editor in chief ।

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