उत्तराखंड में 12 दिसंबर 2026 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों के त्वरित निस्तारण का सुनहरा अवसर*

चंपावत

*उत्तराखंड में 12 दिसंबर 2026 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों के त्वरित निस्तारण का सुनहरा अवसर*

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार और उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से आगामी 12 दिसंबर 2026 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत राज्य के माननीय उच्च न्यायालय, समस्त जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों, सभी पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, राज्य एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में आयोजित की जाएगी।इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन (यानी ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं) तथा न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकार के मुकदमों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इस लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना दावा वाद, वैवाहिक या कुटुंब न्यायालयों से जुड़े मामले, श्रम से संबंधित विवाद, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद, राजस्व और अन्य सहायक मामले, तथा वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों का निस्तारण होगा।इसके साथ ही विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, धन वसूली से संबंधित मामले, आईपीआर मामले, उपभोक्ता मामले, किसी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित अन्य मामले, मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालान और अन्य ऐसे सभी मामले जो आपसी सुलह-समझौते के आधार पर हल किए जा सकें, उनका भी इस मंच पर निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सर्वसाधारण से यह अपील और अनुरोध किया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने लंबित या प्री-लिटिगेशन मामलों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय में किसी भी कार्यदिवस में आगामी 11 दिसंबर 2026 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने वादों को नियत करवा सकते हैं तथा इस सुनहरे अवसर का भरपूर लाभ उठा सकते हैं।इस आयोजन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल अथवा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा दूरभाष नंबर 05942-236762, टोल फ्री नंबर 1800-180-4000 तथा नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

kamal bhandari editor in chief.

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