विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु मिलेगा 50 हजार रूपये का अनुदान*

चम्पावत,

*विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु मिलेगा 50 हजार रूपये का अनुदान*

*जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ उठाने अपील की*समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना संचालित की जा रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री आर.एस. सामंत ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्गों की विधवा महिलाओं की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 रूपए की धनराशि अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को एक पासपोर्ट साइज प्रमाणित फोटो, परिवार रजिस्टर (भाग-2) की नकल, अंत्योदय/बीपीएल अथवा आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र तथा वर-वधू की आयु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए विवाह जिस वित्तीय वर्ष में हुआ है, उसी वित्तीय वर्ष में आवेदन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थी निर्धारित अभिलेखों के साथ योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4093 तथा विभागीय वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

kamal bhandari editor in chief ।

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