लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी की विधायकी पर संकट, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब


शपथपत्र में गड़बड़ी और 25 सरकारी ठेके छुपाने का आरोप, 12 मई को अगली सुनवाई

नैनीताल:
लोहाघाट विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी की विधायकी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक को 12 मई तक अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष दायर इस याचिका में पराजित प्रत्याशी पूरन सिंह फत्र्याल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका के अनुसार, विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने 24 जनवरी 2022 को नामांकन दाखिल किया, जबकि उनका शपथपत्र 28 जनवरी को प्रस्तुत किया गया, जो चुनावी नियमों का उल्लंघन बताया गया है।

इसके अलावा याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि नामांकन के समय विधायक के 25 सरकारी ठेके चल रहे थे, जिनकी जानकारी शपथपत्र में नहीं दी गई। इतना ही नहीं, चुनाव जीतने के बाद भी दो और सरकारी ठेके लेने का आरोप लगाया गया है, जिसे नियमों के खिलाफ बताया गया है।

याचिकाकर्ता ने इन तथ्यों के आधार पर विधायक की सदस्यता निरस्त करने की मांग की है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 12 मई को निर्धारित की गई है, जिसमें अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगी।

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